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अगर अब तक पैन कार्ड को आधार से नहीं किया है लिंक तो आज ही करें, ये है लास्ट डेट

देश के दो सबसे अहम दस्तावेज Pan Card और Aadhar Card को आपस में लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो ये इनवैलिड हो जाएगा. कोरोना के चलते इस साल इन दस्तावेजों को आपस में लिंक करने की तारीख कई बार आगे बढ़ी है. वहीं इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर है. ऐसे में किसी भी दिक्कत से बचने के लिए जल्द ही इन दोनों को आपस में लिंक करवा लें. अगर आपको नहीं आता है हम यहां पैन और आधार को लिंक करने का पूरा प्रोसेस बता रहे हैं.

नहीं तो होगी ये परेशानी
अगर अभीतक आपने अपने Pan को Aadhar से नहीं लिंक करया है तो आपको काफी परेशानियां हो सकती हैं. इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA तहत आपका पैन आधार से नहीं लिंक होने पर आपके पैन कार्ड को इनवैलिड माना जाएगा. इसके अलावा लिंक नहीं होने पर आप अपना ITR फाइल भी नहीं कर पाएंगे. आपका टैक्स रिफंड भी फंस सकता है. अगर आप इनसब परेशानियों से बचाना चाहते हैं तो तुरंत अपने पैन को आधार से लिंक करें.

ऐसे करें अपने पैन को आधार से लिंक
Pan Card को Aadhar Card से लिंक कराने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा.
साइट के बाईं तरफ आपको Link Aadhar का ऑप्शन मिलेगा, उसपर क्लिक करें.
इसपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल भरने का ऑप्शन खुलेगा, उसमें अपनी सारी डिटेल भर दें
इन्हीं ऑप्शंस में पैन नंबर, आधार नंबर भरने का विकल्प होगा उसे भी भर दें.
सभी डिटेल्स भरने के बाद कैप्चा कोड एंटर करें.
इतना करने के बाद Link Aadhar पर क्लिक करें.
क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा.
इसकी जानकारी आपके स्क्रीन पर दिख भी जाएगी.

ये है ऑफलाइन तरीका
अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो भी आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको SMS का सहारा लेना पड़ेगा. SMS के जरिए अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको अपने रजस्टर्ड नंबर से UIDPAN <Aadhar Number> <Pan Number> टाइप करें और इसे 567678 या 561561 पर SMS कर दें. ऐसा करने के बाद आपको कुछ देर में पैन की आधार से जुड़ने की सूचना मैसेज के जरिए मिल जाएगी.

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