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पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से जुड़े नियमो में हुआ बदलाव, पढ़े पूरी खबर

नई दिल्ली. पोस्ट ऑफिस आए दिन अपने कस्टमर के लिए नई-नई लुभावनी स्कीम लेकर आता है. पोस्ट ऑफिस की कई बचत योजनाओं पर ग्राहकों सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न भी मिलता है. लेकिन आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस ने सेविंग अकाउंट से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है. अगर कस्टमर इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा.

दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पोस्ट ऑफिस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की सीमा को 50 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है. अगर आपके खाते में कम से कम 500 रुपये नहीं रहेंगे तो वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को पोस्ट ऑफिस आप पर 100 रुपये पेनाल्टी के रूप में वसूलेगा. ऐसा हर ​साल ​किया जाएगा.

आपको बता दें कि अगर इन खातों में जीरो बैलेंस होता है तो इस अकाउंट को अपने आप बंद कर दिया जाएगा. डाकघर वर्तमान में व्यक्तिगत / संयुक्त बचत खातों पर प्रति वर्ष 4 प्रतिशत ब्याज देता है. बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस 500 ​​रुपये होना जरुरी है. इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपने खाते को आधार से लिंक नहीं किया है तो आप बिना देरी किए ये कर दें ताकि आप सरकारी सब्सिडी का लाभ डायरेक्ट अपने खाते में ले सकें.

पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोलने पर कई सुविधाएं मिलती हैं. गैर-चेक सुविधा वोले खाते में आवश्‍यक न्यूनतम शेष धनराशि 50/- रुपए है​​. वित्तीय वर्ष २12-13 से अर्जित ब्याज प्रति वर्ष 10000 रुपये तक कर मुक्त है​. इसके अलावा किसी नाबालिग व्‍यक्ति के नाम से भी खाता खोला जा सकता है और 10 साल और उससे अधिक आयु के नाबालिग व्‍यक्ति खाता खोल भी सकते हैं और संचालित भी कर सकते हैं.

आपको सरकारी सब्सिडी का लाभ लेने के लिए पोस्‍ट ऑफिस सेविंग अकाउंट को आधार से लिंक कराना होगा. डाक विभाग ने इस सिलसिले में एक सर्कुलर जारी किया है. डाक विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि लोग अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउट में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (DBT) का लाभ ले सकते हैं. साथ ही आधार को लिंक करने का एक कॉलम शामिल किया गया है. यह कॉलम खाता खोलने के एप्लीकेशन या परचेज ऑफ सर्टिफिकेट फॉर्म में नजर आएगा.

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