1 जुलाई: आज से बदले बैंकों से जुड़े नियम, यहां जानें बड़े बदलाव
नई दिल्ली: कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है. इस बीच आज से पूरे देश में अनलॉक-2 लागू हो गया है. गाइडलाइंस के मुताबिक मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक रहेगी. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी 31 जुलाई तक नहीं खोला जाएगा.
इसके अलावा आज से एक और बड़ा बदलाव हुआ है. ये बदलाव बैंकिंग नियमों और एलपीजी की कीमतों से जुड़ा है. बुधवार से सभी बैंकों के खाताधारकों को एटीएम से कैश ट्रांजेक्शन करने पर किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी. पहले की तरह हर महीने केवल मेट्रो शहरों में आठ और नॉन मेट्रो शहरों में 10 ट्रांजेक्शन ही लोग कर सकेंगे.
खाताधारकों को अपने बैंकों के नियमों के हिसाब से हर महीने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस रखना होगा. मिनिमम मंथली बैलेंस मेंटेन रखने की जरूरत को लॉकडाउन के दौरान खत्म कर दिया था.
सबसे बड़ी मार ग्राहकों के खाते पर मिलने वाले ब्याज पर पड़ी है. ज्यादातर बैंक बचत खाते में मिलने वाले ब्याज में कमी कर देंगे. जहां पंजाब नेशनल बैंक के खाताधारकों को मिलने वाले ब्याज में 0.50 फीसदी की कमी की जाएगी, वहीं अन्य सरकारी बैंकों में भी अधिकतम 3.25 फीसदी ब्याज मिलेगा.
इसके साथ ही आज से कई बैंकों में डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराने पर लोगों के खाते फ्रीज हो जाएंगे. बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ही विजया बैंक और देना बैंक में भी ये नियम लागू हो गया है. गौरतलब है कि विजया और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो चुका है.