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देहरादून: अब छह दिन खुलेंगे बैंक, सरकारी व निजी कार्यालय, सातों दिन खुलेगा बाजार

देहरादून । राजधानी देहरादून के बाजार, दफ्तर, सिटी बस, रोडवेज, विक्रम, ऑटो पर लगी शनिवार और रविवार की पाबंदियां खत्म हो गई हैं। अगले शनिवार से यह व्यव्स्था लागू हो जाएगी। मंडी में कोरोना संक्रमण के मामले आने के बाद चेन बनने का खतरा टल चुका है। लिहाजा, जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने सभी नया आदेश जारी कर दिया है।

इसके तहत अब शनिवार-रविवार को बाजारों, दफ्तरों की अनिवार्य बंदी खत्म कर दी गई है। जो बाजार कोरोना लॉकडाउन से पहले जिस दिन बंद रहता था, उसी दिन रहेगा। लोग भी सुबह पांच बजे से अपने काम शुरू कर सकेंगे। हालांकि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की वजह से जो इलाके पाबंद किए गए हैं, वहां अभी यह छूट नहीं मिलेगी।

मंडी की कोरोना चेन टूटी

पिछले दिनों निरंजनपुर सब्जी मंडी में कोरोना के एक के बाद एक मामले सामने आए। यहां आढ़तियों से जुड़े लोग भी कोरोना संक्रमित हो गए। राजधानी में कोरोना चेन बनने का खतरा पैदा हो गया था। लिहाजा, जिलाधिकारी ने मंडी को सील करते हुए देहरादून शनिवार व रविवार को बंद रखकर बाजारों को सैनिटाइज करने का आदेश जारी किया था। अब चूंकि लंबे समय से मंडी से जुड़े कोरोना केस आने बंद हो गए हैं, लिहाजा जिलाधिकारी ने बंदिशें हटाने का आदेश जारी कर दिया है।

निगम क्षेत्र के साथ ही कैंट को भी राहत

देहरादून नगर निगम के 100 वार्डों के साथ ही जिलाधिकारी ने गढ़ी कैंट, क्लमेंटटाउन कैंट क्षेत्रों को भी राहत प्रदान कर दी है। इन सभी जगहों पर बाजार अब रात आठ बजे तक खुलेंगे। सभी जगहों पर लोग अपनी गतिविधियां सुबह पांच बजे से शुरू कर पाएंगे। हालांकि रात आठ बजे से सुबह के पांच बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सबकुछ बंद रहेगा।

सुबह पांच बजे से करें मॉर्निंग वॉक

अभी तक बंदिशों की वजह से देहरादून को सुबह सात बजे अनलॉक किया जाता था। यानी इससे पूर्व की गतिवधियां लॉकडाउन उल्लंघन के दायरे में आती थीं। लेकिन संशोधित आदेश के बाद सुबह पांच बजे से सभी गतिविधियां सुचारू की गई हैं। यानी अब खुलकर मॉर्निंग वॉक की जा सकती है।

रोजाना चलेंगी बसें, ऑटो व विक्रम

डीएम का यह आदेश बस, ऑटो, विक्रम जैसे सार्वजनिक परिवहन पर भी लागू होगा। अभी तक दो दिन की बंदी की वजह से शनिवार और रविवार को सार्वजनिक परिवहन भी बंद रहता था। अब चूंकि छूट दे दी गई है, इसलिए शनिवार और रविवार को भी रोडवेज बसें, सिटी बसें, ऑटो व विक्रम संचालित होंगे।

धार्मिक स्थलों पर असमंजस बरकरार

जिलाधिकारी के आदेश के बाद देहरादून नगर निगम क्षेत्र, कैंट क्षेत्रों व कन्टेन्मेंट जोनों के सभी धार्मिक स्थल बंद हैं। शनिवार को डीएम ने जब छूट का आदेश जारी किया तो धार्मिक स्थलों को लेकर भी कयासबाजी की जाने लगी। हालांकि डीएम की ओर से जो आदेश जारी किया गया है, उसमें धार्मिक स्थलों को लेकर कोई गाइडलाइंस स्पष्ट नहीं की गई है।

सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क अनिवार्य

जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि बाजार व अन्य जगहों पर राहत जरूर है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़ी एसओपी का पालन अनिवार्य है। यानी बिना मास्क घर से बाहर निकलने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

अब बैंकों के लिए नहीं करना होगा दो दिन इंतजार

डीएम के आदेश के बाद अब बैंक जाने के लिए दो दिन इंतजार नहीं करना होगा। बैंकों में नियमानुसार रविवार व अन्य छुट्टियां होंगी। शनिवार की अनिवार्य छुट्टी बंदी नहीं होगी। इसी प्रकार, निजी संस्थानों, सरकारी दफ्तरों में भी केवल रविवार का अवकाश ही रहेगा।

पूर्व की साप्ताहिक बंदी दोबारा ऐसे होगी लागू

कोरोना लॉकडाउन और इसके बाद आए आदेशों के चलते तमाम बाजारों को दो दिन बंद करने का फैसला वापस होने के बाद अब बाजार पुराने नियमों के तहत साप्ताहिक रूप से बंद होंगे। यानी अगर कोई बाजार मंगलवार को बंद रहता था तो वह उसी दिन बंद रहेगा। साप्ताहिक बंदी के आदेश सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और सहायक श्रमायुक्त अपने स्तर पर जारी करेंगे।

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