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अलर्ट! 30 जून के बाद बदल जायेगा एटीएम से कैश निकालने का ये नियम, जानें इसके बारे में

नई दिल्ली. कोरोना वायरस के मद्देनजर देशभर में लॉकडाउन के ऐलान के तुरंत बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने 24 मार्च को बताया कि एटीएम चार्जेज को 3 महीने ​के लिये हटाया जा रहा है. वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद एटीएम कार्डहोल्डर्स को ये सुविधा मिली कि वो किसी भी बैंक के एटीएम से कैश निकाल सकेंगे. इसके तहत उन्हें अतिरिक्त ट्रांजैक्शन के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा. यह छूट अप्रैल, मई और जून महीने के लिए ही थी. चूंकि, इस छूट की डेडलाइन अब खत्म हो रही है, वित्त मंत्रालय या बैंकों की तरफ से इसे आगे जारी रखने के बारे में कोई जानकारी नहीं आई है.

इस ऐलान के साथ वित्त मंत्री ने बैंक सेविंग्स अकाउंट में औसत न्यूनतम बैलेंस रखने की बाध्यता को भी तीन महीनों के लिए हटाने का ऐलान किया था. हालांकि, भारतीय स्टेट बैंक ने 11 मार्च को ही अपने ग्राहकों के​ लिए न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यत को खत्म कर दिया था. वित्त मंत्री ने आगे यह भी ऐलान किया कि किसी भी तरह डिजिटल ट्रेड ट्रांजैक्शन को भी घटाया जा रहा है.

इस दौरान वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया था कि यह फैसला इसलिये लिया गया है ताकि कैश निकालने के लिए कम से कम संख्या में लोग बैंक शाखाओं में जायें.

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