उत्तराखंड में बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू, स्कूल-आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद, राजनीतिक दलों के लिए ये है गाइडलाइन
देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शासन ने राजनीतिक दलों को राहत दे दी है। नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद एक फरवरी से राजनीतिक दल खुले स्थानों व मैदानों में छोटी सभाएं कर सकेंगे। इसके लिए कोविड सम्यक व्यवहार का अनुपालन करते हुए मैदान या स्थान की क्षमता के कुल 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 500 व्यक्तियों को ही भाग लेने की अनुमति होगी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत राज्य में 31 जनवरी तक बढ़ाए गए कोविड प्रतिबंध की मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) में यह छूट दी गई है। चुनाव आयोग की ओर से यह छूट प्रदान किए जाने के बाद शासन ने भी इसे एसओपी में समाहित किया है।
रविवार को सार्वजनिक की गई एसओपी के अनुसार केंद्रीय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के क्रम में राजनीतिक दल सभागारों में भी बैठकें कर सकते हैं। इसके लिए सभागार की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 300 व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति होगी। एसओपी के अनुसार राज्य में राजनीतिक रैली, धरना-प्रदर्शन, रोड शो, बाइक रैली जैसे आयोजनों की अनुमति नहीं होगी।
शासन ने अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वाले व्यक्तियों को उस शर्त से छूट दे दी है, जिसके तहत कोविड वैक्सीनेशन अथवा कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता थी। प्रदेश में लागू रात्रि कर्फ्यू रात 10 से सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। 31 जनवरी तक प्रदेश में आंगनबाड़ी से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी, सहायताप्राप्त अशासकीय और निजी विद्यालय, स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क बंद रहेंगे। मनोरंजन, शैक्षिक व सांस्कृतिक समारोह भी नहीं होंगे।