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Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में स्कूल-कॉलेज अगले आदेश तक बंद, 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम, जानें CAQM का आदेश

Delhi-NCR School: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार के पैनल ने दिल्ली-एनसीआर के सभी स्कूल, कॉलेज बंद करने का फैसला लिया है. साथ ही अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लास की जाने की बात की है. इसके साथ ही, दिल्ली में गैर जरूरी ट्रकों की एंट्री पर बैन लगाने का भी फैसला किया गया है. पचास फीसदी स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है. दरअसल, प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए और उसे नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अगले आदेश जारी होने तक सभी निजी स्कूल, कॉलेज बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं.

50 फीसदी लोगों को दी जाए वर्क फ्रॉम होम की इजाजत- मैनेजमेंट

बीती रात कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई निर्देश दिए. इसके साथ ही कमीशन ने कहा कि 50 फीसदी सरकारी अधिकारियों को 21 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम करने की इजाजत दी जाए. इसके अलावा निजी कार्यालयों को भी इसे अपनाने की सलाह दी है.

21 नवंबर तक ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी

कमिशन ने ये भी कहा कि, 21 नवंबर तक दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है. केवल जरूरी सामानों की एंट्री पर पाबंदी नहीं रहेगी. वहीं, इसके अलावा रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा/डिफेंस को छोड़ कर सभी कंस्ट्रक्शन पर 21 नवंबर तक पाबंदी रहेगी. गौरतलब है कि बीते दिन दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में आ बनी जिसके बाद दिल्ली सरकार ने उत्तरी राज्यों के साथ बैठक कर प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर में वर्क फ्रॉम होम नीति लागू करने के सुझाव दिए. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण मामले पर सुनवाई करते हुए लॉकडाउन लगाने का भी सुझाव दिया था.

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