उत्तराखंड

उत्तराखंड: गर्भवती की हत्‍या में पिता-पुत्र को पांच-पांच साल की कैद, महज 600 रुपये के लिए किया था कत्‍ल

नैनीताल : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव खुल्बे की कोर्ट ने गर्भवती की हत्या के मामले में पिता व पुत्र को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कठोर करावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार गफूर बस्ती आजादनगर हल्द्वानी निवासी नूरजहां पत्नी स्व अब्दुल वहीद ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा कि कुछ दिन पूर्व उसका सगा भतीजा फैजान को मोटर ठीक कराने के लिए 600 रुपए ले गया था। इसके बाद उसने न मोटर वापस की और न ही 600 रुपये। जब वह मोटर व पैसे मांगने जाती तो उसके साथ फैजान व उसका पिता व रिपोर्टकर्ता का भाई शाहिद मारपीट करते थे।

29 जनवरी 2019 को शाम 4:30 बजे रिपोर्टकर्ता की बेटी बरखा पत्नी मोइनुद्दीन अपने मायके गफूर बस्ती आजादनगर आई थी तो बाप बेटे घर में घुस गए। बोले आज तुझे नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद शाहिद ने बरखा के पीछे से हाथ पकड़ लिए जबकि फैजान ने धारदार छुरी से जानलेवा हमला बोल दिया। गर्भवती बरखा को लात घूंसों से भी मारकर जमीन में गिरा दिया। गर्भवती होने की वजह से पेट में चोट लगने से वह बेहोश हो गई। खून से लटपथ उसे तत्काल उसे बेस अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रिपोर्टकर्ता घटना के समय अस्पताल में भर्ती थी, जहाँ उसके पुत्र अमन ने जानकारी दी। जब घर गई तो बेटी का शव पड़ा देखा। पुलिस द्वारा पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के पेट में चोट के निशान पाए गए। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा दस गवाह पेश किए गए। गुरुवार को कोर्ट ने दोनों आरोपितों को धारा 304 के तहत मामले में दोषी करार दिया। फैजान गिरफ्तारी के बाद से जेल में है, जबकि शाहिद को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।

Related Articles

Back to top button