आज से अनलॉक-5 हुआ शुरू , जानें कहाँ कहाँ मिलेंगी रियायतें, कौन से प्रतिबंध अभी भी रहेंगे जारी
कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर से खुलेंगे थियेटर, मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल
सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने की अनुमति होगी जिनमें दर्शकों के बैठने की क्षमता अधिकतम 50 प्रतिशत तक ही होगी. इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी.
15 अक्टूबर से शुरू होंगे स्वीमिंग पूल
खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को भी फिर से खोलने की अनुमति दी गई है, इसके लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय (एमओवाईएएंडएस) द्वारा जारी की जाएगी.
मनोरंजन पार्क को भी इजाजत
मनोरंजन पार्कों और इसी तरह के स्थानों को भी 15 अक्टूबर से फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी, इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा एसओपी जारी की जाएगी.
बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी को भी मंजूरी
कंपनियों के स्तर पर आयोजित होने वाली ‘बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) प्रदर्शनियों’ को 15 अक्टूबर से पुन: खोलने की अनुमति दी गई है.
एक राज्य से दूसरे राज्य में और राज्य के भीतर आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं
एक अक्टूबर से व्यक्तियों एवं वस्तुओं की अंतर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. ऐसी आवाजाहियों के लिए अलग से किसी अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी.
दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य होगा
कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश जारी रहेंगे जिसका अनुपालन सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए देश भर में किया जाएगा. दुकानों को ग्राहकों के बीच समुचित सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखना सुनिश्चित करना होगा. गृह मंत्रालय राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा.
घर पर ही रहें 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति
अतिसंवेदनशील व्यक्तियों अर्थात 65 वर्ष की उम्र से अधिक आयु के व्यक्तियों, पहले से ही अन्य रोगों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष की उम्र से कम आयु वाले बच्चों को अनिवार्य आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के अलावा, घर पर ही रहने का परामर्श दिया जाता है.
अतंरराष्ट्रीय विमान सेवाएं अगले आदेश तक बंद
अतंरराष्ट्रीय विमान सेवाएं अगले आदेश तक बंद ही रहेंगी, सिर्फ उन्हीं अतंरराष्ट्रीय विमान सेवाओं को इजाजत होगी जिन्हें गृह मंत्रालय की इजाजत होगी.
100 से ज्यादा लोगों को जमा होने की इजाजत
अनलॉक-5 के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले क्षेत्रों में किसी भी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक या राजनीतिक गतिविधियों के आयोजनों के लिए 100 व्यक्तियों के साथ आयोजन की अनुमति पहले ही दी जा चुकी थी. अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद से 100 व्यक्तियों से ज्यादा संख्या के साथ ऐसे आयोजनों की अनुमति दी जा रही है. इसके लिए निम्न शर्तों का पालन करना होगा.
1- बंद परिसरों में 100 व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है बशर्ते हॉल में उपस्थित लोगों की संख्या कुल क्षमता से 50 प्रतिशत से अधिक न हो, चेहरे पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए हैंड वॉश या सैनिटाइजर का प्रबंध अनिवार्य रूप से किया जाए. ऐसे आयोजनों में अधिकतम 200 व्यक्ति मौजूद रह सकते हैं.
2- खुले स्थानों में मैदान या परिसर के आकार को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी, चेहरे पर मास्क, थर्मल स्कैनिंग और हैंडवाश और सैनिटाइजर की उपलब्धता के साथ कड़ी निगरानी के बीच आयोजन की अनुमति दी जा सकती है.
3- ऐसे आयोजनों से कोविड-19 का संक्रमण नहीं फैले, ये सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा. राज्य और केंद्र शासित सरकारों को भीड़-भाड़ या सामाजिक आयोजनों के नियमन और नियंत्रण हेतु विस्तृत एसओपी जारी करनी होगी. बता दें कि अनलॉक-5 के दौरान कई त्योहार जैसे दशहरा, दुर्गा पूजा पड़ रहे हैं. इस वजह से सरकार खास सावधानी बरत रही है.
स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान पर दिशा-निर्देश
स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को 15 अक्टूबर 2020 के बाद क्रमबद्ध तरीके से एक निर्णय लेने के लिए छूट दी गई है. राज्यों/केंद्र शासित सरकारें स्कूल/संस्थान के प्रबंधन के साथ परामर्श करके निर्णय ले सकेंगी.
छात्र-छात्राएं सिर्फ अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूलों/संस्थानों में उपस्थित हो सकेंगे.
उपस्थिति को जबरन लागू नहीं किया जाना चाहिए और ये पूरी तरह से माता-पिता की सहमति पर निर्भर होनी चाहिए.
जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी उन्हें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी की जाने वाली एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा.
पीएचडी-पीजी छात्रों के लैब 15 अक्टूबर से खुलेंगे
ऐसे शोध विद्यार्थियों (पीएचडी) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय में स्नातकोत्तर छात्र जिन्हें प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता होती है उनके लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को 15 अक्टूबर, 2020 से इस प्रकार खोलने की अनुमति होगी.