अगस्त पहले हफ्ते में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश: हाईकोर्ट नैनीताल
हाईकोर्ट ने हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने अगस्त पहले हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। मंगलवार को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।
मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी रंजन त्यागी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि सरकार, हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं करवा रही है। यह उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अगस्त पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी कर देगा।
प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर अदालत में पेश हुए और बताया कि सरकार किसी प्रकार का विलंब नहीं कर रही है और न ही उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि निकायों व पंचायतों का परिसीमन का काम पूरा कर लिया गया है।