उत्तराखंड

उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर 10 लाख मुआवजा, वर्तमान में मिलता है इतना

देहरादून। Wildlife attack उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर स्वजन को 10 लाख रुपये मुआवजा देने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। वन मंत्री डा हरक सिंह रावत ने बुधवार को वन मुख्यालय के मंथन सभागार में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस सिलसिले में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। वर्तमान में वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर चार लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का प्रविधान है।

वन मंत्री डा रावत ने बैठक के बाद कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर 10 से 15 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का प्रविधान है। इसे देखते हुए उत्तराखंड में भी क्षतिपूर्ति 10 लाख रुपये की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य आपदा मोचन निधि से चार लाख की मुआवजा राशि दी जाती है। शेष छह लाख रुपये की राशि वन विभाग की मद से दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि इससे संबंधित प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा।

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