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GST काउंसिल ने इन चीजों के रेट में बदलाव किया, यहां चेक करें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को GST काउंसिल की बैठक के बाद कई अहम फैसलों का ऐलान किया. इसमें कोरोनावायरस से बचाव की दवाओं पर GST से छूट बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया. हालांकि पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने के बारे में उन्होंने कहा कि अभी इसका सही वक्त नहीं है.

जानिए किन चीजों के GST रेट में बदलाव हुए हैं-

> अगले एक साल तक जहाज या एयरप्लेन के जरिए एक्सपोर्ट गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पर GST नहीं लगेगा. यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि एक्सपोर्टर्स को GST पोर्टल में आई तकनीकी खराबी के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड मिलने में दिक्कत हो रही है.
>> रेलवे पार्ट्स और लोकोमोटिव पर GST 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया.
>> बायोडीजल पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया.
>> दिव्यांग जिस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं उसमें यूज होने वाले रेट्रो-फिटमेंट किट्स पर GST घटाकर 5% कर दिया गया.
>> इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम में इस्तेमाल होने वाला फोर्टीफाइड राइस केर्नाल्स (Rice kernels) पर GST रेट 18% से घटाकर 5% कर दिया गया.
>> फार्मा डिपार्टमेंट की तरह से जिन 7 दवाओं की सिफारिश की गई उन पर 31 दिसंबर 2021 तक GST रेट 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
>> Keytruda जैसी कैंसर की दवाओं पर GST रेट 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.
>> जोमैटो और स्विगी जैसे ऐप से खाना ऑर्डर करना महंगा हो गया है. आइसक्रीम खाना भी महंगा होगा. स्विगी और जोमैटो जैसे ऐप पर 5% का टैक्स लगेगा. टैक्स वहां कटेगा, जहां डिलीवरी की जाएगी.

इन दवाओं पर 31 दिसंबर 2021 तक इतनी GST लगेगी
>> Amphotericin B (0%)
>>Tocilizumab (0%)
>>Remdesivir (5%)
>> Heparin (5%)

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