गृह मंत्रालय ने अनलॉक-2 की गाइडलाइंस की जारी, जानिए कहां मिलेगी छूट और कहाँ होगी सख्ती
नई दिल्ली I केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-2 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. नई गाइडलाइन 1 जुलाई से लागू होंगी. दरअसल, अनलॉक-1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है. इसी के साथ अनलॉक-2 का ऐलान किया गया है जिसमें कई गतिविधियों में छूट होगी लेकिन पाबंदियों के साथ. कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि अनलॉक- 2 में आपको क्या-क्या रियायतें मिलने वाली हैं.
अनलॉक- 2 में कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ चीजों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से छूट दी गई है.
– वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है. आगे भी इसे बढ़ाया जाएगा.
– दुकानों में 5 लोग से ज्यादा भी जुट सकते हैं लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा.
– अलग-अलग प्रदेश सरकारों के साथ परामर्श के बाद फैसला हुआ कि स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे.
कंटेनमेंट जोन के बाहर अभी भी इन चीजों को नहीं मिली इजाजत
– मेट्रो रेल
– जिम
– एंटरटेनमेंट पार्क
– बार
– असेंबली हॉल
देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करने के बाद इन गतिविधियों को शुरू करने की तारीख का ऐलान किया जाएगा.
– राजनीतिक
– मनोरंजन
– सांस्कृतिक
– अन्य बड़ा जमावड़ा
– कंटेनमेंट जोन के भीतर सख्त घेराबंदी की जाएगी
– कंटेनमेंट जोन से संबंधित जानकारी जिला कलेक्टरों की वेबसाइट पर नोटिफाई किए जाएंगे और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ भी साझा की जाएगी.
– केंद्र सरकार द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा
अभी भी करने होंगे ये काम
– दुकानों पर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी
– आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग
आदेश में कहा गया कि कमजोर व्यक्तियों को आवश्यक जरूरतों और स्वास्थ्य उद्देश्यों के अलावा अन्य किसी काम के लिए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए.
– अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग
– 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे
– धार्मिक स्थान और सार्वजनिक पूजा स्थल
– रेस्तरां
– शॉपिंग मॉल
अनलॉक- 2 को लेकर जारी किए गए आदेश में राज्यों को नियमों में बदलाव के अधिकार भी दिए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि स्थिति के अपने आकलन के आधार पर, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, या आवश्यक समझे जाने पर उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं. आदेश में कहा गया है कि व्यक्तियों और वस्तुओं के राज्य के भीतर और अन्य राज्यों में आवाजागी पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. अब इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति/अनुमोदन/ ई-परमिट की आवश्यकता भी नहीं होगी.