कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 आरोपियों को मिली जमानत
दिल्ली की एक अदालत ने कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार आरोपियों को मंगलवार को जमानत दे दी। स्पेशल जज विकास ढुल ने आरोपियों- सचिन नारायण, सुनील कुमार शर्मा, अंजनेया हनुमंतैया और राजेंद्र एन. को राहत प्रदान की है।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मामले में चार्जशीट फाइल करने के बाद आरोपी उन्हें जारी समन के अनुसार अदालत के समक्ष पेश हुए थे। अदालत ने उन्हें एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानती के आधार पर जमानत दे दी।अदालत ने आरोपियों को उसकी पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने या सबूतों से छेड़छाड़ या किसी गवाह को प्रभावित नहीं करने का भी निर्देश दिया।बहस के दौरान एक आरोपी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने अदालत से कहा कि चूंकि जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था, इसलिए अब उन्हें हिरासत में भेजने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा। ईडी की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा ने जमानत अर्जी का विरोध किया।