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दिल्ली में कोरोना विस्फोट के बाद ‘येलो अलर्ट’, सख्त किए गए प्रतिबंध, जानें- क्या खुला रहेगा और क्या बंद

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर तमाम सरकारें सतर्क हो गई हैं. कई जगह नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है. लेकिन दिल्ली में कल से कई ऐसी पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं जिसे आप मिनी लॉकडाउन या फिर सेमी लॉकडाउन कह सकते हैं. दिल्ली में एक बार फिर सेमी लॉकडाउन जैसे हालात दिखने लगे हैं. राजधानी में येलो अलर्ट जारी होने के साथ कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं.

दिल्ली में क्या खुला रहेगा और क्या बंद

  • दिल्ली में अब अगले आदेश तक स्कूल-कॉलेज, सिनेमाहॉल, बैंक्वेट हॉल, जिम, स्पा बंद रहेंगे लेकिन सैलून खुले रहेंगे.
  • दुकानें और मॉल सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगे. ऑड-ईवन की तर्ज पर दुकानें और मॉल खुलेंगे.
  • मेट्रो और बसें 50% क्षमता पर चलेंगी. मेट्रो और बसों में खड़े रहने की अनुमति नहीं.
  • ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी में सिर्फ 2 यात्री सफर करेंगे.
  • रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं. सुबह 8 से रात को 10 बजे तक खुलेंगे रेस्टोरेंट.
  • प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे
  • शादियों में सिर्फ 20 लोगों को ही इजाजत
  • धार्मिक स्थल में श्रद्धालुओं की एंट्री बैन रहेगी

इसके अलावा, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. दिल्ली में आज DDMA यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मीटिंग बुलाई गई है जिसमें कोरोना के साथ-साथ ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों से खराब होते हालात पर चर्चा होगी. ये बैठक उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में होगी जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ) ने कहा, ‘आपकी सरकार पहले से दस गुना तैयार है कोरोना से लड़ने के लिए…मास्क जरूर पहनें.’ उधर, मुंबई में भी ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों के साथ-साथ कोरोना पर काबू पाने के लिए BMC पहले ही कई पाबंदियां लगा चुकी है.

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