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1 अक्टूबर: आज से हो रहे हैं कई अहम बदलाव, सिलिंडर, पेमेंट और चेकबुक से जुड़े नए नियम जानिए

नई दिल्लीः आज एक अक्टूबर है. आज से आपकी आम जिंदगी से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है. इन बदलावों का असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा. अक्टूबर के महीने से एलपीजी के रेट, पेंशन के नियम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के भुगतान समेत कई जरूरी बदलाव होने वाले हैं. जानिए सभी के बारे में.

पेंशन

आज से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ा नियम बदल जाएगा. अब देश में सभी बुजुग पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है, वो देश के सभी हेड पोस्ट ऑफिस में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं. इन बुजुर्गों को हेड पोस्ट ऑफिस के जीवन प्रमाण सेंटर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने होंगे. इस काम के लिए बुजुर्गों को 30 नवंबर तक का समय दिया गया है. डाक विभाग को निर्देश दिया गया है कि जीवन प्रमाण सेंटर की आईडी अगर बंद है तो उसे समय से एक्टिवेट कर लें.

चेकबुक

क्रेडिट/डेबिट कार्ड

आज से ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे जब तक ग्राहक इस बात की मंजूरी न दे दे. नए नियम के मुताबिक, बैंक को किसी भी ऑटो डेबिट पेमेंट के लिए ग्राहकों को 24 घंटे पहले एक नोटिफिकेशन भेजना होगा. कस्टमर के खाते से पैसा तभी डेबिट होगा, जब वह इसे कन्फर्म करेगा. यह नोटिफिकेशन ग्राहकों को एसएमएस या ई-मेल से भी भेजा जा सकता है.

महंगा होगा सिलिंडर!

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है. जिसे देखते हुए इस महीने एलपीजी गैस के दाम में 100 रुपये की बढ़ोत्तरी होने की संभावना है. कच्चे तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में फिलहाल 80 डॉलर के करीब है. कच्चे तेल के बढ़ते दाम को देखकर अक्टूबर महीने में पेट्रोल-डीजल और गैस के दाम बढ़ने बिल्कुल तय हैं.

म्यूचुअल फंड इन्वेसमेंट

आज से म्यूचुअल फंड निवेश में भी बदलाव होने वाला है. यह बदलाव अंडर मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा. सेएमएससी कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा.

फूड बिल पर FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य

आज से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को निर्देश दिया है. खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदार को अब FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा  दुकान से लेकर रेस्टोरेंट को डिस्प्ले में बताना होगा कि वह किन खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं.

पोस्टल ऑफिस एटीएम

  • आज से एटीएम या डेबिट कार्ड का सालाना मेंटेनेंस चार्ज 125 रुपये होगा.
  • एसएमएस अलर्ट भेजने के लिए सालाना जीएसटी सहित 12 रुपये चार्ज लिया जाएगा.
  • एटीएम कार्ड खो जाने पर दूसरा डेबिट कार्ड प्राप्त करने के लिए 300 रुपये के साथ जीएसटी का भुगतान करना होगा.
  • एटीएम पिन गुम हो जाता है, तो डुप्लीकेट पिन प्राप्त करने पर 50 रुपये और जीएसटी शुल्क लिया जाएगा.
  • अगर बचत खाते में राशि की कमी के कारण एटीएम या पीओएस ट्रांजेक्शन में गिरावट आती है, तो ग्राहक को 20 रुपए देने होंगे.

दिल्ली में निजी शराब की दुकानें डेढ़ महीने के लिए बंद

राजधानी दिल्ली में निजी शराब की दुकानें आज से डेढ़ महीने बंद रहेंगी जोकि कुल शराब दुकानों की करीब 40 फीसदी हैं. दिल्ली सरकार की नयी आबकारी नीति के तहत 266 निजी शराब की दुकानों सहित सभी 850 शराब की दुकानें खुली निविदा के जरिए निजी कंपनियों को दे दी गई हैं. नए लाइसेंस धारक शहर में शराब की खुदरा बिक्री 17 नवंबर से शुरू करेंगे. हालांकि, इस दौरान शराब की खुदरा बिक्री के लिए सरकारी शराब की दुकानें खुली रहेंगी. ये सरकारी दुकानें 16 नवंबर को बंद हो जाएंगी.

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