देहरादून कलेक्ट्रेट ऑफिस एमकेपीपीजी कॉलेज के छात्रावास में शिफ्ट करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
नैनीताल: हाईकोर्ट ने एमकेपीपीजी कॉलेज देहरादून के छात्रावास में देहरादून कलक्ट्रेट ऑफिस शिफ्ट किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय को शिफ्ट करने पर रोक लगाते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में देहरादून निवासी सोनिया बेनीवाल की जनहित याचिका पर चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार एमकेपीपीजी परिसर में जिला कार्यालय को शिफ्ट कर रही है, जो कि गलत है, इस पर रोक लगाई जाय। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि शिक्षण संस्थानों में गैर शिक्षण संस्थानों के कार्यालयों को शिफ्ट करना नियम विरुद्ध है। इनको शिफ्ट करने से कालेज के छात्रों पर गलत प्रभाव पड़ेगा और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होगी।