उत्तराखंड में इतने ऊंचे भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा अनापत्ति अनिवार्य, आप भी जानिए
देहरादून। उत्तराखंड में 15 मीटर या इससे अधिक ऊंचे आवासीय भवनों, औद्योगिक-व्यवसायिक भवनों और विस्फोटक एवं तीव्र ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण को अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य किया गया है। 15 मीटर से कम ऊंचाई के भवनों को अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण व सुरक्षा के बिंदुओं को प्रदेश में लागू किया गया है। इस संबंध में राज्यपाल का अनुमोदन मिलने के बाद गृह सचिव डा रंजीत कुमार सिन्हा ने अधिसूचना जारी की है। उत्तराखंड में अग्निशमन एवं आपात सेवा नियमावली लागू नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण व सुरक्षा अधिनियम, 2016 की धारा-26 में शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने यह कदम उठाया है।
अधिसूचना के मुताबिक अग्निशमन विभाग विकास प्राधिकरणों अथवा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि का पालन कराने वाली संस्थाओं की ओर से मांगे जाने पर अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करेगा। अग्नि सुरक्षा अधिनियम की धारा-17 के तहत भवनों में अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता के लिए निरीक्षण किया जा सकता है। अपर्याप्त व्यवस्था मिलने पर नोटिस जारी किए जाएंगे। अनापत्ति प्रमाणपत्र राज्य व केंद्र सरकार की ओर से अग्नि सुरक्षा एवं जीव रक्षा के मानकों के अनुपालन पर ही जारी किए जाएंगे।