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अब DL बनवाने के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे RTO के चक्कर, निजी कंपनियां भी जारी कर पाएंगी लाइसेंस

नई दिल्ली। अब तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदनकर्ताओं को महीनों तक आरटीओ के चक्कर काटने पड़ते थे और तब जाकर उनका काम होता था, लेकिन अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने नये दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनके अनुसार अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अलावा वाहन निर्माता संघ, गैर लाभकारी संगठन और निजी कंपनियां भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर पाएंगी।

आपको बता दें कि अब निजी कंपनियां और एनजीओ जैसी संस्थाएं खुद का ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर चला सकेंगी और इनमें एडमिशन लेने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाएगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा और आपको ड्राइवर ट्रेनिंग पूरी होने और इसमें पास होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाएगा।

हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान जारी किया था जिसके अनुसार, ‘‘वैध संस्थाएं जैसे कंपनियां, गैर सरकारी संगठन, निजी प्रतिष्ठान/ऑटोमोबाइल एसोसिएशन/वाहन निर्माता संघ/स्वायत्त निकाय/निजी वाहन निर्माता चालक प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की मान्यता के लिए आवेदन कर सकेंगे।’’

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