उत्तराखंड

कैबिनेट बैठक : लाकडाउन के दौरान महामारी एक्ट में दर्ज मुकदमें होंगे वापस

देहरादून। प्रदेश में कोविड-19 के कारण लागू लाकडाउन के दौरान महामारी एक्ट और आपदा प्रबंधन एक्ट में दर्ज सभी मुकदमें वापस लिए जाएंगे। इसके साथ ही वर्ष 2016 और उसके बाद गठित क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों का मानचित्र को स्वीकृति देने का अधिकार भी स्थगित कर दिया गया है। इन प्राधिकरणों की समीक्षा के लिए कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कैबिनेट उप समिति का गठन किया गया है। सभी स्थानों में इन प्राधिकरणों के गठन से पहले ही स्थिति बहाल की गई है।

नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्री परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि बैठक में दो बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। पहला निर्णय प्रदेश में लाकडाउन के दौरान दर्ज मुकदमें वापस लेने का रहा। दरअसल, लाकडाउन के दौरान प्रदेश से बाहर जाने वाले प्रवासी मजदूरों और प्रदेश में आने वाले व्यक्तियों पर महामारी एक्ट और आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमें दर्ज किए गए थे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रवासी मजदूरों से मुकदमें वापस लेने के निर्देश दिए थे।

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