उत्तराखंड

विधानसभा चुनाव के दौरान जानिए उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित कैसे कर पाएंगे मतदान, मिलेगी ये सुविधा

देहरादून। आगामी विधानसभा चुनाव में कोरोना संक्रमितों को घर, अस्पताल अथवा आइसोलेशन सेंटर से ही मतदान की सुविधा मिलेगी। इसके लिए इन्हें डाक मतपत्र दिए जाएंगे। इसके लिए इन्हें आवेदन प्रारूप 12 घ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा करना होगा। ये फार्म इन्हें संबंधित बूथ लेवल आफिसर द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कोरोना संक्रमितों के लिए भी डाक मतपत्र के जरिये मतदान की व्यवस्था की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई मतदाता कोरोना संक्रमण के कारण राज्य के किसी अस्पताल में भर्ती है, होम क्वारंटाइन अथवा संस्थागत क्वारंटाइन है तो उसे डाक मतपत्र के जरिये से मत डालने की अनुमति होगी। हालांकि, आयोग सबसे पहले ऐसे आवेदक की प्रामाणिकता के संबंध में सभी दस्तावेज देखेगा।

इसके लिए आवेदक को सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र एवं निर्देश की प्रति भी आवेदन में लगानी होगी। दस्तावेजों से संतुष्ट होने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मतदाता के लिए डाक मतपत्र जारी करेगा, जिसके जरिये कोरोना संक्रमित मतदान कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि संक्रमित द्वारा कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए ही सभी दस्तावेजों को भरना होगा। आवेदन फार्म भरते हुए वह मुंह में मास्क लगाने के साथ ही हाथों में गलब्स पहने रहेगा। हालांकि, आवेदन की प्रक्रिया को आनलाइन किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है।

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