उत्तराखंड

देह व्यापार की संचालिका और दो महिलाओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

नैनीताल : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की कोर्ट ने स्पा सेंटर में देह व्यापार की आरोपित गुरुग्राम, हरियाणा व काठगोदाम निवासी महिलाओं की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। डीजीसी फौजदारी सुशील शर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए तर्क दिया कि बीती दो अगस्त को निरीक्षक लता पांडे ने पुलिस टीम के साथ देह व्यापार की शिकायत पर काठगोदाम स्थित जंगल लक्जरी स्पा सेंटर में छापा मारा। रिसेप्शन पर तापस दास एवं बाहर वीरेंद्र मेहरा व अर्जुन सिंह निवासीगण बिठौरिया हल्द्वानी थे। सेंटर के कमरों की तलाशी लेने पर वहां युवक व युवती आपत्तिजनक स्थिति में मिल गए। मौके पर आपत्तिजनक सामान भी मिला।

महिला ने खुद को मिजोरम निवासी और युवक ने अपना नाम आशीष बताया। अन्य कमरों की तलाशी में बेसमेंट के कमरे में आठ युवतियां मिलीं। पीडि़त लड़कियों ने बताया कि स्पा सेंटर की संचालिका स्वीटी वर्मा व सुमन कुमारी ने सही नाम बताने से मना किया है। आरोप लगाया कि उनसे जोर जबरदस्ती देह व्यापार कराया जाता है। इस बीच दोनों आरोपित फरार हो गए। काउंटर रजिस्टर में किसी भी ग्राहक का नाम दर्ज नहीं था। गल्ला खोलने पर देह व्यापार से संबंधित रुपये भी बरामद हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय द्वारा दोनों आरोपितों क्रमश: स्वीटी वर्मा व सुमन का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया।

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