जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंखधर की अब तक एक दर्जन मामलों में जमानत अर्जी खारिज

नैनीताल: विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने समाज कल्याण विभाग में हुए छात्रवृत्ति घोटाला मामले में आरोपित ऊधमसिंह नगर के जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंखधर की दो मामलों में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उन पर अलग-अलग थानों में छात्रवृत्ति घोटाले से संबंधित 43 मुकदमे दर्ज हैं। पिछली बार भी दस मामलों में उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। अब जिला समाज अधिकारी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।
सोमवार को सुनवाई के दौरान डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने दलील दी कि एसआइटी ने मां गंगा कॉलेज ऑफ एजुकेशन दुजाना जिला झज्जर हरियाणा के छात्रों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि न तो उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, न ही बैंक में खाता खोला गया। यही जवाब बाबा मोहनदस कॉलेज ऑफ एजुकेशन रेवाड़ी के छात्रों ने दिया। आरोपित ने हरियाणा के शिक्षण संस्थान के उन छात्रों को छात्रवृत्ति दे दी, जिनकी एडमिशन ही नहीं था। हरियाणा के वाइपीएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन वीपीओ ककरोली सरदारा भिवानी हरियाणा में 27 छात्रों में से 24 का सत्यापन किया गया तो उक्त में से किसी ने संस्थान में एडमिशन नहीं लिया। इस मामले में शंखधर के साथ ही सहायक समाज कल्याण अधिकारी हरीश नाथ, राजेंद्र कुमार तथा दलाल उदयराज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।