अस्थायी कार्मिकों को भी देना होगा चल-अचल संपत्ति का विवरण, पहले सिर्फ इनके लिए थी व्यवस्था

देहरादून। उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में तैनात अस्थायी अधिकारी व कर्मचारियों को भी अब अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा। शासन ने इस संबंध में सभी विभागों को अस्थायी रूप से कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा खरीदी व बेची गई चल-अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण संबंधित प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश में अभी तक सभी सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण शासन को उपलब्ध कराना होता है। व्यवस्था यह है कि सभी को 31 जनवरी तक अपने नियुक्ति प्राधिकारी को यह विवरण देना होता है, मगर अस्थायी कर्मचारियों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हालांकि, इन पर भी समय-समय पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में अब शासन इस व्यवस्था को अस्थायी कर्मचारियों पर भी लागू करने की तैयारी कर रहा है।
इस संबंध में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी सचिवों को पत्र लिखकर सभी प्रशासनिक विभागों में तैनात अस्थायी रूप से कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा बेची व खरीदी गई चल-अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध कराने को कहा है। अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी अपने व पत्नी के नाम पर क्रय की जाने वाली संपत्ति की सूचना विभाग को नहीं दे रहे हैं।