उत्तराखंड

उत्तराखंड में एकबार समाधान योजना लागू, जानिए इसके बारे में और आवेदन का तरीका

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने घरों, दुकानों के साथ ही कार्यालय, अस्पताल, लैब, चाइल्ड केयर सेंटर, नर्सरी स्कूल, प्ले ग्रुप स्कूल से संबंधित अवैध निर्माण को वैध करने के मामले में बड़ी राहत दे दी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देशों के बाद एक बार समाधान (ओटीएस) योजना 2021 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह अधिसूचना चार माह, यानी जुलाई तक प्रभावी रहेगी। एक बार समाधान योजना के तहत वर्ष 2012 के सर्किल रेट के आधार पर कंपाउंडिंग की जाएगी। इसमें भी फ्रंट, सेटबैक समेत अन्य कई मानकों में तमाम रियायतें दी गई हैं।

एक बार समाधान योजना में सबसे बड़ी राहत यह दी गई है कि 2012 के सॢकल रेट के आधार पर कंपाउंडिंग की जाएगी। ऐसा पहली बार हुआ है जब आठ साल पुराने सर्किल रेट पर कंपाउंडिंग की जाएगी। योजना में एकल आवासीय एवं व्यवसायिक भवन, आवासीय-व्यवसायिक भू-उपयोग में दुकान, कार्यालय, आवासीय क्षेत्रों में नॄसग होम, क्लीनिक, ओपीडी, पैथोलाजी लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर, चाइल्ड केयर सेंटर, नर्सरी स्कूल, क्रेच, प्ले ग्रुप स्कूल को शामिल किया गया है।

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