उत्तराखंड में निजी स्कूल पूरी फीस वसूलने की तैयारी में

देहरादून। प्रदेश के निजी स्कूल वर्तमान सत्र में पूरी फीस वसूलने की तैयारी में हैं। जिसके लिए राजस्थान के निजी स्कूलों की ओर से लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाया जा रहा है। हालांकि, इस संबंध में राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग की ओर से फिलहाल कोई निर्देश जारी नहीं हुए हैं।
लॉकडाउन लागू होने के बाद से निजी स्कूलों में फीस वसूली को लेकर कई विवाद हो चुके हैं। शुरुआती दौर में सरकार की ओर से फीस वसूली पर रोक लगा दी गई। बाद में अभिभावक एवं निजी स्कूल अपना-अपना मत लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन सभी जगह निजी स्कूल प्रबंधनों को मुंह की ही खानी पड़ी। हालांकि, पूर्व में कोर्ट से आए आदेश में समर्थन अभिभावकों को ट्यूशन फीस चुकाने के आदेश भी दिए गए थे। असमर्थ अभिभावकों को फीस चुकाने के लिए पर्याप्त समय देने की बात भी कही गई थी। शासन की ओर से कुछ हफ्ते पहले जारी आदेश मेें नवंबर से नियमित तौर पर स्कूल आ रहे बोर्ड कक्षा के छात्रों से पूरी फीस वसूली की छूट तक मिल गई थी। मगर स्कूल नहीं आ रहे छात्रों से केवल ट्यूशन फीस वसूलने के पुराने आदेशों पर अमल किया जाना था।
प्रिंसिपल्स प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम कश्यप ने कहा कि बीते सोमवार को राजस्थान के निजी स्कूलों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शत फीसद वसूली की छूट दे दी है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस फैसले को आधार बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग एवं सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा जाएगा। जिन कक्षाओं के लिए स्कूल खुल चुके हैं, कम से कम उनसे पूरी फीस वसूलने की इजाजत मांगी जाएगी। उधर, शिक्षा निदेशक आरके कुंवर का कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की जानकारी नहीं है। इस पर शासन की ओर से जो भी निर्देश दिए जाएंगे, उनका पालन करवाया जाएगा।