उत्तराखंड

उत्तराखंड : परिवहन कारोबारियों को अब सितंबर तक कर से छूट

देहरादून। कोविड-19 में लॉकडाउन की वजह से प्रभावित परिवहन व्यावसायियों को त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल ने गुरुवार को बड़ी राहत दी। इन व्यावसायियों को मोटरयान कर के भुगतान में दी गई छूट की अवधि और तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई है। मंत्रिमंडल ने उन्हें यह सितंबर महीने तक देने पर मुहर लगा दी। यह छूट अब भारवाहक ट्रकों, स्कूल वैन और फैक्ट्री वाहनों को भी मिलेगी। इससे राज्य के तकरीबन तीन लाख व्यावसायियों को लाभ मिलेगा। अब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन से ही आयकर की कटौती होगी। इसके लिए मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश राज्य विधान मंडल, (अधिकारियों के वेतन भत्ते) (संशोधन) विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है। 

सचिवालय में गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 32 बिंदुओं पर विचार किया गया। इनमें से 30 बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी होने की वजह से मंत्रिमंडल के फैसलों की नियमित ब्रीफिंग नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक कोरोना संकटकाल में परेशानहाल परिवहन व्यावसायियों की समस्या पर मंत्रिमंडल ने विचार किया। 

लॉकडाउन की वजह से पर्यटन आधारित परिवहन व्यवसाय बंद रहा है। सरकार ने बीती 28 मई को अधिसूचना जारी कर सार्वजनिक सेवायानों में स्टेज कैरेज बस, कॉन्ट्रेक्ट कैरेज ऑटो रिक्शा, विक्रम व परमिट से छूट प्राप्त ई-रिक्शा को तीन महीनों यानी अप्रैल, मई और जून तक मोटरयान कर के भुगतान से छूट दी थी। 

मंत्रिमंडल ने गुरुवार को इस छूट को आगे तीन महीनों जुलाई, अगस्त और सितंबर तक बढ़ाने पर मुहर लगाई। सूत्रों के मुताबिक यह छूट अब स्कूल वैन, भारवाहक ट्रकों और फैक्ट्री वाले वाहनों को भी मिलेगी। इससे सरकार पर करीब 70 करोड़ का वित्तीय भार पड़ेगा। मंत्रिमंडल ने तय किया है कि उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन से ही उनके आयकर की कटौती भी होगी। इससे पहले यह भुगतान सरकार कर रही थी। इसके लिए विधेयक को विधानसभा सत्र में रखा जाएगा। 

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