उत्तराखंड: नए साल के जश्न में हुड़दंग काटा तो तीन माह नहीं चला सकेंगे वाहन

देहरादून। नए साल के जश्न में थर्टी फर्स्ट व न्यू इयर नाइट को बेकाबू गति से वाहन दौड़ाने, हुड़दंग मचाने और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। आरटीओ प्रवर्तन संदीप सैनी ने दून, मसूरी, हरिद्वार व रुड़की के लिए छह टीमें तैनात करने के आदेश दिए हैं। आरटीओ ने स्पष्ट कर दिया कि अगर परिवहन नियमों की अवहेलना की तो आरोपित चालक तीन माह तक गाड़ी नहीं चला सकेगा। परिवहन विभाग उसका ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित कर देगा। बेकाबू गति पर इंटरसेप्टर वाहन से कार्रवाई की जाएगी।
आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि टीमों को शाम पांच बजे से रात 10 बजे तक तय किए गए मार्गो पर चेकिंग करने के आदेश दिए गए हैं। देहरादून, हरिद्वार व ऋषिकेश में एआरटीओ प्रवर्तन-प्रशासन के निर्देशन में चेकिंग अभियान चलेगा।
थर्टी फर्स्ट नाइट पर चेकिंग
सेलाकुई-हरबर्टपुर-डाकपत्थर-कालसी मार्ग: परिवहन कर अधिकारी विकासनगर रत्नाकर सिंह व मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सुशील कुमार निरंजन
राजपुर-मसूरी मार्ग: एआरटीओ प्रवर्तन देहरादून रश्मि पंत व परिवहन कर अधिकारी महिपाल दत्त पपनोई
चकराता रोड, देहरादून-हरिद्वार रोड: परिवहन कर अधिकारी प्रज्ञा पंत व अनुराधा पंत
ऋषिकेश-बाइपास-नेपाली फार्म मार्ग: परिवहन कर अधिकारी ऋषिकेश अनिल कुमार